Tax Audit Date Extension: देशभर के कारोबारियों और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जोधपुर हाई कोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report – TAR) की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है।
कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करे। इससे उन लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी जो समय पर ऑडिट पूरा नहीं कर पा रहे थे।
Tax Audit Date Extension: क्यों ज़रूरी था विस्तार।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया इस बार काफी चुनौतीपूर्ण रही। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और व्यापारिक संगठनों ने सरकार से गुहार लगाई थी कि समय सीमा बढ़ाई जाए। उनकी प्रमुख दलीलें थीं:
📢📢 Direct Tax Commitee announcement About Tax Audit Due Date Extension.
हम तो PM/FM से मिलने की बात कर रहे थे, यहां तो CBDT Chairman से 4 दिन में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, personally milkar representation ke liye..#TaxAuditExtension#ICAI #jagocajago pic.twitter.com/VKctHfmOhs
— CA Vishnu Agrawal- Former Chairman (ICAI Jaipur) (@cavishnuag) September 23, 2025
आयकर पोर्टल पर लगातार तकनीकी समस्याएं
नए रिपोर्टिंग स्वरूपों की जटिलताएं
आयकर रिटर्न (ITR) और ऑडिट डेट्स में तालमेल की कमी
बढ़ते काम के दबाव और सीमित समय
इन्हीं कारणों से विभिन्न एसोसिएशनों और प्रोफेशनल्स ने वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक को पत्र लिखकर विस्तार की मांग की थी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी याचिका
इंदौर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें टैक्स ऑडिट की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की गई है।
📢 Hon’ble Rajasthan High Court has directed CBDT to extend the due date for filing Tax Audit Reports from 30th Sept to 31st Oct 2025 🗓️
Case: TBA Jodhpur v/s UOI [CW 18593/2025]
Wait for official Notification/Circular of date extension of TAR#TaxAudit #IncomeTax #DueDate… pic.twitter.com/ZefXVSEOT2— CA Pooja Gupta (@cagurujii) September 24, 2025
उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इतनी जल्दी सभी रिटर्न और रिपोर्ट दाखिल करना संभव नहीं है।
अगर समय पर ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरी तो होगा दंड
आयकर कानून की धारा 44AB के तहत जिन कारोबारियों या पेशेवरों का टर्नओवर तय सीमा से अधिक है, उन्हें टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी है। यदि समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की जाती तो इन पर भारी जुर्माना लग सकता है।
दंड राशि: कारोबार या टर्नओवर का 0.5%
अधिकतम सीमा: ₹1,50,000 तक
यानी जो भी कम हो, उतनी राशि टैक्सपेयर को बतौर जुर्माना भरनी पड़ सकती है।
CBDT की अधिसूचना का इंतज़ार
हालांकि फिलहाल CBDT ने आधिकारिक रूप से तारीख बढ़ाने की अधिसूचना जारी नहीं की है। अदालत के आदेश के बाद अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। यदि अधिसूचना जारी होती है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक मान्य होगी।
व्यापारियों और प्रोफेशनल्स में राहत
इस फैसले के बाद कारोबारी वर्ग और टैक्स ऑडिटर्स को बड़ी राहत मिली है। उनका कहना है कि एक महीने का अतिरिक्त समय मिलने से वे बिना दबाव के सही तरीके से रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। वहीं आम करदाताओं को भी समय पर आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी।
FAQs
टैक्स ऑडिट की नई अंतिम तारीख क्या है?
अब टैक्स ऑडिट की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है।
हाई कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया?
हाई कोर्ट ने टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दिक्कतों को देखते हुए यह राहत दी, क्योंकि समय पर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था।
क्या यह राहत सभी टैक्सपेयर्स को मिलेगी?
हाँ, यह छूट उन सभी टैक्सपेयर्स को मिलेगी जिन पर टैक्स ऑडिट लागू होता है।
अगर कोई 31 अक्टूबर तक भी टैक्स ऑडिट फाइल नहीं करता तो क्या होगा?
अगर कोई समय सीमा के बाद भी ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करता तो उसे जुर्माना और अन्य पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
क्या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है?
फिलहाल सिर्फ टैक्स ऑडिट की डेडलाइन बढ़ाई गई है, ITR की डेडलाइन पर कोई नया अपडेट नहीं दिया गया है।
इमेज सोर्स: Twitter
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