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New Income Tax Bill 2025- संसद में पेश हुआ नया इनकम टैक्स बिल, कई अहम बदलाव के साथ हुआ पास

New Income Tax Bill 2025- संसद में पेश हुआ नया इनकम टैक्स बिल, कई अहम बदलाव के साथ हुआ पास

New Income Tax Bill 2025

New Income Tax Bill 2025- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 अगस्त को संसद में नए इनकम टैक्स बिल को कई संशोधनों के साथ पेश किया। कई सिफारिशों के बाद बने इस नए बिल को संसद में पेश करने के कुछ ही देर में पास कर दिया गया।

नए इनकम टैक्स बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस नए बिल में क्या बदलाव हुए हैं जो टैक्स पेयर्स पर किस तरह प्रभावी होंगे।

New Income Tax Bill 2025- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, टैक्सपेयर्स को होगा लाभ

कमेटी की सिफारिशें हैं शामिल

New income tax bill 2025

नए इनकम टैक्स बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बिल में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली कमेटी की कई सिफारिशों को माना गया है। इसके अलावा देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी सुझाव मांगे गए थे, जिनको भी इस बिल में शामिल किया गया है। नए रिवाइज बिल से टैक्स पेयर को काफी लाभ मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।

टैक्सपेयर्स को होगा फायदा

New income tax bill 2025

कमेटी की बिल में बदलाव की कई सिफारिशों को मानने के बाद वित्त मंत्री ने इस बिल को संसद में पेश किया है। इसके लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को कुछ प्रमुख मिलेंगे।

  • टीडीएस रिटर्न के लिए एक सिंपल फॉर्म: कई प्रकार की इनकम पर काटे जाने वाले टीडीएस के रिटर्न के लिए पूरा आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। एक फॉर्म भरकर टैक्सपेयर्स अपने TDS को वापस ले सकते हैं।
  • डिविडेंड में मिलेगी छूट: वित्त मंत्री ने बताया कि इस नए New Income Tax Bill में इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड पर सेक्शन 80M में भी बदलाव किया है। 80M में कटौती को फिर से लागू किया गया है। इससे कंपनियों से डिविडेंड मिलने पर उसे इनकम टैक्स से घटाया जा सकता है।
  • NIL–TDS सर्टिफिकेट: जिन टैक्सपेयर्स पर कोई बकाया नहीं है, उन्हें NIL – TDS सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
  • ड्राफ्टिंग और क्रॉस रेफरेंस में बदलाव: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल पेश करते हुए कहा कि पुराने बिल के ड्राफ्टिंग, शब्दों के साथ ही उसके रेफरेंस को भी अपडेट किया गया है।
  • हाउस प्रॉपर्टी इनकम में छूट: नए इनकम टैक्स बिल में हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को 30% म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद ही इनकम टैक्स में शामिल किया जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की छूट खुद रहने वाले मकान और किराए पर दिए मकान दोनों पर मिलेगी।
  • देर से ITR भरने पर मिलेगा रिफंड: कमेटी की सिफारिशों के बाद बनाये New Income Tax Bill में देरी से ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलेगा। पहले के बिल में यह सुविधा मौजूद नहीं थी।
  • टैक्स स्लैब में छूट: नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स स्लैब की दरों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इससे टैक्सपेयर्स को ज्यादा बचत होने की संभावना है। Income Tax 2025 में टैक्स की छूट की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया है।
  • असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर: पहले टैक्सपेयर जहां असेसमेंट ईयर शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो इस नए बिल के बाद अब टैक्स ईयर शब्द को शामिल किया गया है। जो 1 साल को परिभाषित करता है।

285 सिफारिशें और 32 बदलाव हुए नए बिल में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में New Income Tax Bill पेश करते हुए कहा कि पुराने बिल में कई सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही कमेटी और अन्य प्रस्तावों के जरिए बिल में 285 से ज्यादा बदलाव करने की सिफारिश की गई थी।

इनमें 32 बड़े और अहम बदलाव भी शामिल थे। इनकम टैक्स बिल में इन बदलावों के बाद समय की बचत तो होगी ही, टैक्सपेयर्स को भी इनकम में बचत होगी।

कम धाराएं हैं शामिल

नए इनकम टैक्स बिल में वर्ष 1961 की तुलना में कम धाराएं शामिल की गई हैं। इन्हें सरल और आसान बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्ष 1961 में बने इनकम टैक्स अधिनियम में जहां 816 धाराएं मौजूद थीं तो New Income Tax Bill में इसे कम करके 536 धाराओं में परिवर्तित किया गया है।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़े मुकदमों को कम करने और इनकम टैक्स बिल को सभी के लिए सरल बनाने के उद्देश्य से इस नए इनकम टैक्स बिल को संसद में पेश किया है।

हालांकि बिना किसी चर्चा या बहस के इस बिल के पास होने पर कई नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं। लेकिन लोकसभा से नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल गई है।


इमेज सोर्स: X

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