Government Bans 18 OTT Platforms: ओटिटी के जरिए अश्लील कंटेंट फैलाने वालों पर सरकार का बड़ा फैसला। 18 OTT Platforms, 19 websites, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया है।
दरअसल, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन उठाया है। गुरुवार यानी 14 मार्च को 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल एप्स समेत 7 गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर की और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देशभर में ब्लॉक कर दिया गया।
प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि ब्लॉक किए गए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, असभ्य और कुछ मौका पर गलत कंटेंट भी परोसा गया था। केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्शन तब लिया गया जब पहले कई बार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से इस बारे में चेतावनी भी जारी की जा चुकी थी।
Government Bans 18 OTT Platforms: भारत सरकार ने किया 500 से ज्यादा ऐप्स को बैन।
ख़बरों के मुताबिक अनुराग ठाकुर की तरफ से बार-बार OTT Platforms को आगाह किया था कि वह जिम्मेदारी समझे और अश्लील, गंदे, असभ्य और भद्दे और गलत कंटेंट को बढ़ावा ना दे। 12 मार्च 2024 को अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस तरह के कंटेंट को परोस रहे हैं।
जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हुए बैन?
- Dreams Films
- Neon X VIP
- Mood X
- Voovi
- Besharms
- Mojflix
- Yessma
- Hunters
- Hot Shots VIP
- Uncut Adda
- Rabbit
- Fugi
- Tri Flicks
- Xtramood
- Chikooflix
- X Prime
- Nuefliks
- Prime Play
इसके अलावा आपको बता दे केंद्र के हाल हि एक्शन के तहत 12 फेसबुक अकाउंट्स, 17 इंस्टाग्राम हैंडल्स, 16 “X” Id और 12 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं।
जानिए क्यों हुए ये OTT Platforms बैन ?
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, इन प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित सामग्री का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के प्रति अश्लील, अश्लील और अपमानजनक माना जाता था।
“मंत्रालय ने कहा “सामग्री में अनुचित सेटिंग्स में नग्नता और स्पष्ट यौन कृत्यों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें शिक्षक-छात्र संबंधों और अनाचारपूर्ण पारिवारिक गतिशीलता जैसे परिदृश्य शामिल थे। इसमें यौन संकेत शामिल थे और कभी-कभी, अत्यधिक लंबे खंडों में अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री की विशेषता होती थी, जिसमें किसी भी सार्थक विषयवस्तु का अभाव होता था”।
उपरोक्त प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित सामग्री आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिला के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करती है।
एक आधिकारिक बयान में, मंत्रालय ने प्रकाश डाला, ” OTT Apps में से एक ने 10 मिलियन से अधिक डाउनलोड प्राप्त किए, जबकि दो अन्य ने Google Play Store पर 5 मिलियन डाउनलोड को पार कर लिया।”
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मंत्रालय ने कहा, “इसके अलावा, इन OTT Platforms ने ट्रेलरों, चुनिंदा दृश्यों और बाहरी लिंक को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग किया, जिसका उद्देश्य दर्शकों को अपने प्लेटफार्मों पर आकर्षित करना था। संबंधित OTT Platforms के सोशल मीडिया खातों पर सामूहिक अनुयायी 3.2 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता।”
जानिए क्या होता है OTT Platforms?
ओटिटी का मतलब होता है “Over The Top” यानी वह टेक्नोलॉजी या सेवा जो इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस के जरिए यूजर्स को कंटेंट मुहैया कराती है। मोबाइल मार्केटिंग की दुनिया में ओट को सामान्य तौर पर वीडियो कंटेंट के संदर्भ में जाना जाता है और देखा और समझा जाता है। इसके अलावा कई यूजर्स ने भी इस पर कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा है की ” Altbalaji and ullu reh gaya” वहीं एक ने लिखा है ” ullu app ko bhi kr dete woh kyu chod diya”.
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