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GRAP 4 Restrictions in Delhi-NCR: बेहद खतरनाक श्रेणी में पंहुचा दिल्ली का AQI लेवल, जाने GRAP 4 के सभी नियम।

GRAP 4 Restrictions in Delhi-NCR: बेहद खतरनाक श्रेणी में पंहुचा दिल्ली का AQI लेवल, जाने GRAP 4 के सभी नियम।

GRAP 4 Restrictions in Delhi-NCR

GRAP 4 Restrictions in Delhi-NCR: दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते प्रदुषण के चलते दिल्ली प्रशाशन ने GRAP 4 यानी  Graded Response Action Plan Stage 4 को लागू कर दिया है. आपको बता दे GRAP 4 एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किया गया है। यह तब सक्रिय होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 को पार कर जाता है, जो “गंभीर प्लस” वायु गुणवत्ता को दर्शाता है।

Grap 4 restrictions in delhi-ncr

GRAP 4 Restrictions in Delhi-NCR: जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI  लेवल 450 के पार।

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण में भी सुधार जैसी कोई स्थिति नहीं है। बढ़ते प्रदूषण के साथ-साथ दिल्ली में फॉग की घनी चादर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली प्रशासन ने आज सुबह 8:00 से दिल्ली में GRAP 4 को लागू कर दिया है।

दिल्ली सरकार की तरफ से यह बेहद ही बड़ा कदम है जिसमें कई सख्त नियमों को पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 के आस-पास हो गया है जो की बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में GRAP 3 लागू किया गया था और अब दिल्ली में GRAP 4 को भी लागू कर दिया गया है जिसके तहत कई महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लगाये गए हैं।

जाने दिल्ली में लागु GRAP 4 के नियम।

वाहन प्रतिबंध: केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले, या LNG, CNG, या बिजली पर चलने वाले ट्रक ही अनुमति प्राप्त करते हैं। अन्य सभी ट्रकों, जिनमें गैर-आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रक शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाया गया है।

स्कूल: कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएँ ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी गयी हैं। हालंकि, कक्षा 10 और 12 की ऑफलाइन कक्षाएँ जारी हैं।

निर्माण गतिविधियाँ: सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है, सिवाय आवश्यक सेवाओं जैसे रेलवे, मेट्रो रेल सेवाओं, हवाई अड्डों, अस्पतालों और रक्षा परियोजनाओं के।

अतिरिक्त प्रतिबन्ध: कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, और गैर-आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद की गयी हैं। विषम-सम वाहन नियम लागू किया गया है और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गयी है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, और जिनकी श्वसन या हृदय स्थिति है।

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