Delhi Air Pollution Latest News: देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अनियंत्रित हो चुका है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी दिनों से 400 के पर चल रहा है जिसके चलते दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है।
ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। आपको बता दे दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार न होने के कारण दिल्ली सरकार ने GRAP 3 नियम को लागू कर दिया है।
Delhi Air Pollution Latest News: क्या होता है GRAP 3 नियम?
आपको बता देंगे GRAP 3 नियम तब लागू किया जाता है जब किसी भी शहर में एयर क्वालिटी बदतर हो जाती है। यानी की जब किसी भी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो जाता है तो GRAP 3 नियम लागू किए जाते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए ग्राफ 3 नियम को लागू कर दिया है।
GRAP 3 नियम के तहत उन चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। और यदि किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करता हुआ नहीं दिखाई देता है तो उसे भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ता है।
उल्लंघन करने वाले वाहनों पर ₹20,000 का जुर्माना।
GRAP 3 नियम के तहत दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़े एक्शन के आदेश जारी किए हैं। नियमों के अनदेखी पर₹20000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपको बता दे दिल्ली परिवहन विभाग ने चार तरह के उल्लंघनों के रूपरेखा को तैयार किया है जिनके लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
#DelhiNCR में आज सुबह 8 बजे से #grap3 लागू, BS 3 OR BS 4 वाहनों पर अगले आदेश तक रोक…#delhitraffic #BREAKINGNEWS pic.twitter.com/Wm1Diiq36X
— AJIT SINGH JOURNALIST 🇮🇳 (@reporterajits99) November 15, 2024
1.BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स-जिसमें चार पहिया वाहन भी शामिल है। इनका दिल्ली में चलना सख्त वर्जित है। इस नियम का उद्देश्य पुराने वाहन मॉडलों से निकलने वाले धुएं को कम करना है जो खराब वायु गुणवत्ता में अहम भूमिका निभाते हैं।
2.रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स- जो बीएस-3 यह उस कम है उन्हें शहर में चलने की अनुमति नहीं है। आवश्यक वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट करने वाले या महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के लिए अपवाद है।
3. दिल्ली के बाहर से डीजल पर चलने वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल- अगर bs3 मानको या उससे नीचे के स्तर पर रजिस्टर्ड है तो उन्हें भी शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हालांकि आवश्यक वस्तु को या सेवाओं के परिवहन के दौरान इन वाहनों पर भी छूट रहेगी।
4. एनसीआर स्टेट से आने वाली इंटर स्टेट व्हीकल्स– जिसमें बसों, इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी या bs6 डीजल से चलने वाली बसों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दे ऑल इंडिया परमिट वाले वाहनों को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।
विभिन्न विभागों के लिए ऑफिस आने की टाइम में भी बदलाव।
देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में विभिन्न विभागों के लिए ऑफिस आने की टाइम में भी बदलाव किया गए हैं। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी के लिए दफ्तर की टाइमिंग अब सुबह 8:30 से शाम 5:00 तक होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए यह टाइमिंग सुबह 9:00 से शाम 5:30 बजे तक होगी। तो वहीं दिल्ली सरकार 96 अन्य विभाग के कर्मचारियों का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 तक होगा।
आपको बता दे GRAP 3 नियम का उद्देश्य सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ को कम करने के साथ-साथ गाड़ियों से निकलने वाले धूल और धुएं से प्रदूषण को कम करना और ट्रैफिक टाइमिंग के दौरान काम काज करने वाले लोगों को जाम से मुक्ति दिलाना है।
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